धारा 399 भारतीय दण्ड संहिता
धारा 499 भारतीय दण्ड संहिता
धारा 499-क भारतीय दण्ड संहिता
इनमें से कोई नहीं
मानहानि की परिभाषा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 499 में दी गयी है। धारा 499 के अनुसार जो कोई बोले गये या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा या दृश्य-रुपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में काई लांछन इस आशय से लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगातार या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, एतस्मिन पश्चात अपवादित दशाओं के सिवाय उसके बारे में कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है। धारा 399 - डकैती करने के लिए तैयारी करना।
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