अनुच्छेद 31
अनुच्छेद 38
अनुच्छेद 37
अनुच्छेद 39
अनुच्छेद 37 में वर्णित है- राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अन्तर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगे, लेकिन फर भी यह देश के शासन के आधार है तथा विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद-38 राज्य लोक कल्याण के विकास के लिए कार्य करे अनुच्छेद- 39 राज्य सभी नागरिकों को निःशुक्ल विधिक सहायता उपलब्ध कराये।
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