चेयरमैन राज्य सभा
स्पीकर
प्रधानमंत्री
प्रोटेम स्पीकर
अनुच्छेद-108 के आधार पर राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन दोनों सदनों में मत विभिन्नता होने पर बुलाता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभाध्यक्ष एवं उनकी अनुपस्थिति में लोक सभा उपाध्यक्ष करता है और उनकी भी अनुपस्थिति में राज्य सभा का उपसभापति करता है।
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