अनुच्छेद-168-171 के अन्तर्गत
अनुच्छेद-268-281 के अन्तर्गत
अनुच्छेद-278-291 के अन्तर्गत
अनुच्छेद-289-295 के अन्तर्गत
केन्द्र व राज्य के बीच राजस्वों का वितरण संविधान के भाग-12 के अध्ययाय 1 के तहत आने वाले अनुछेदों -268 से लेकर 281 के अनुसार होता है। इसमें करों के बंटवारे, राज्यों को संघ से प्राप्त अनुदान एवं वित्त आयोग के गठन (अनुच्छेद-280 के तहत) सम्बन्धी प्रावधान शामिल है।
Post your Comments