यह भंग की जा सकती है
इसका कार्यकाल छ: वर्ष का होता है
प्रत्येक एक वर्ष बाद इसके एक-तिहाई सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है
इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के होगे
संविधान के अनुच्छेद 124 (2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीस (मुख्य न्यायाधीश सहित) राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा
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