किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की सरंचना के लिए उपबंध कर सकेगा।
ग्राम सभा गाँव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी
प्रत्येक राज्य, ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा
ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या बीस लाख से अधिक नहीं है वे मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकेंगे
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