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18 वर्ष से ऊपर कोई भी नागरिक मत दे सकता है।
मानसिक रूप से विक्षिपिप्त व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है।
केवल मतदाता सूची में अधिसूचित व्यक्ति मत देने का अधिकार रखता है।
मताधिकार के संबंध में कोई लिंग संबंधी भेदभाव नहीं बटता जाता
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