1611 ई. में
1632 ई. में
1717 ई. में
1765 ई. में
1632 ई. में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने अंग्रेजों के नाम “सुनहला फरमान” जारी कर 500 पगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी।
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