प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है।
निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रूचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है।
साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां है और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए।
सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है।
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