केवल धार्मिक अल्पसंख्यको को
केवल भारतीय अल्पसंख्याको को
धार्मिक व भाषायी अल्पसंख्याको को
धार्मिक, भाषाई और नृजातीय अल्पसंख्यको को
भारतीय संविधान के अनु. 29 व एवं 30 में यह उल्लेख है कि- केवल धार्मिक व भाषायी अल्पसंख्याको को ही मान्यता देता है। भारतीय नागरिकों को अपनी भाषा लिपि या संस्कृति को सुरक्षा के अधिकार प्रदान किए गए है।
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