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राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है
राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है
30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है
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