80
100
60
70
राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (NRDWP) के अन्तर्गत 2022 तक देश मे हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेय जल उपलब्ध होना चाहिये।
Post your Comments