राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनर्निवाचन की अनुमति देता है
इस प्रकार संशोधित किया गया है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति के रुप में केवल एक पदावधि के लिए अनुमत हो
राष्ट्रपति के कार्यकाल को अधिकतम दो पदावधियों तक निर्बन्धित करता है
राष्ट्रपति के पद पर पुनर्निवाचन के बारे में किसी खंड का उपबंध नहीं करता
अनुच्छेद 57 कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुका है वह पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र होगा।
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