केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा
संसद द्वारा
विशेष रुप से गठित अधिकरण द्वारा
उच्चतम न्यायालय द्वारा
अनुच्छेद 61 के आधार पर महाभियोग 14 दिन की पूर्व सूचना पर संसद के किसी भी सदन में सर्वप्रथम लाया जा सकता है जिसके लिए सम्बंधित सदन का 1/4 सदस्यों की सहमति आवश्यक है।
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