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निर्वाचन के द्वारा
मनोनयन के द्वारा
नियुक्ति के द्वारा
भर्ती के द्वारा
अनुच्छेद 75 के आधार पर राष्ट्रपति प्रधान मंत्री को नियुक्त करता है। प्रधान मंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है जो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है।
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