45 दिन
60 दिन
70 दिन
65 दिन
जन्म के तुरंत बाद मौत या मृत बच्चे के जन्म की स्थिति में , केंद्र सरकार की महिला कर्मचारी अब 60 दिन के विशेष मातृत्व अवकाश का उपयोग कर सकती है। विशेष मातृत्व अवकाश केवल दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा। मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017 के पारित होने के बाद, मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है।
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