जम्मू एवं कश्मीर का मुख्यमंत्री
जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
भारत का प्रधानमंत्री
भारत का राष्ट्रपति
अनुच्छेद 155 के आधार पर राष्ट्रपति जम्मू-कश्मीर सहित सभी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है। राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद पर बना रहता है।
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