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अधिकतम चार महीने की अवधि तक
अधिकतम छः महीने की अवधि तक
अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक
उर्वरित हुए कार्यकाल तक
अनुच्छेद-62 के आधार पर राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के अधिकतम छः महीने के अंदर नये राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाना चाहिए।
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