प्रधानमंत्री
उपराष्ट्रपति
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। जबकि अन्य तीनों की नियुक्ति। अनुच्छेद 75 के आधार पर प्रधानमंत्री को अनुच्छेद 124 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश को एवं 217 के आधार पर उच्च न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं।
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