प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा
लोक सभा के स्पीकर तथा राज्य के सभापति द्वारा संयुक्त रुप से
संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा
राष्ट्रपति के विशेष सचित द्वारा
राष्ट्रपति अनुच्छेद 87 के आधार पर लोक सभा के गठन के पश्चाच उसकी प्रथम बैठक एवं संसद की वर्ष की पहली बैठक को सम्बोधित करते हैं। अर्थात् राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण को केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है।
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