संसद
प्रधानमंत्री
राष्ट्रपति
नौकरशाही
संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति एवं वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में अन्तरनिहित होता है जिसका प्रयोग अनुच्छेद 74 के आधार पर प्रधान मंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह को 44वां संशोधन 1978 के द्वारा सिर्फ एक बार पुर्नविचार के लिए वापस भेज सकता है।
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