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2021 में राजस्थान राज्य विधानसभा ने 2009 के अधिनियम [राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम] में संशोधन करने के लिए विधेयक पारित किया था, जो बाल विवाह सहित विवाह के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान करता है।
इस विधेयक के पारित होने से अब राज्य में बाल विवाह के पंजीकरण की भी अनुमति मिल जाएगी।
विधेयक में कहा गया है कि अगर शादी के समय लड़के की उम्र 21 साल से कम और लड़की की उम्र 18 साल से कम है, तो माता-पिता या अभिभावकों को 30 दिनों के भीतर इसकी जानकारी देनी होगी और पंजीकरण अधिकारी के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
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