सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण बरकरार रखा है-

  • 1

    15 प्रतिशत

  • 2

    12 प्रतिशत

  • 3

    10 प्रतिशत

  • 4

    13 प्रतिशत

Answer:- 3
Explanation:-

सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को तीन मतों के बहुमत से बरकरार रखा
103वें संविधान संशोधन को संविधान के मूल ढांचे को भंग करने वाला नहीं कहा जा सकता। ईडब्ल्यूएस आरक्षण समानता संहिता या संविधान के मूलभूत तत्वों का उल्लंघन नहींऔर 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण सीमा का उल्लंघन बुनियादी ढांचे का उल्लंघन भी नहीं करता है, क्योंकि यहां आरक्षण की उच्चतम सीमा केवल 16 (4) और (5) के लिए है।

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