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तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि वे सभी जो विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ (नाबालिग बच्चों के अलावा) के पात्र हैं, उन्हें आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार की शिनाख्त करानी होगी।
वित्त सचिव एन. मुरुगानंदम द्वारा 15 दिसंबर को जारी एक आदेश में कहा गया है, ‘आधार सेवाओं या लाभों या सब्सिडी के वितरण के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में सरकारी वितरण प्रक्रिया को सरल बनाता है।
यह पारदर्शिता और दक्षता लाता है तथा लाभार्थियों को अपनी पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की जरूरत को समाप्त करके एक सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सीधे उनका हक पाने में सक्षम बनाता है।’
सरकार ने कहा कि यदि कोई लाभार्थी नामांकन कर चुका है तो उसे आधार नामांकन पहचान पर्ची और बैंक या डाकघर की पासबुक एक फोटो के साथ या पैन कार्ड या पासपोर्ट या राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या मनरेगा कार्ड या किसान फोटो पासबुक या ड्राइविंग लाइसेंस या राजपत्रित अधिकारी/तहसीलदार द्वारा जारी फोटो वाला पहचान पत्र या सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज पेश करना होगा।
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