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प्रवर्तन निदेशालय
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की गई है।
यह सीमा शुल्क अधिनियम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और सेवा कर व्यवस्था के तहत जारी कारण बताओ अधिसूचनाओं को हल करने के लिय इसे लांच किया गया है।
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