भारतीय रिजर्व बैंक
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया
HDFC बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) से जुड़े लेनदेन को लेकर NEFT और RTGS प्रणालियों में जरूरी बदलाव किया है।
गृह मंत्रालय की मौजूदा आवश्यकताओं के संबंध में ऐसे लेनदेन में दानकर्ता के नाम, पता, मूल देश, रकम, मुद्रा और पैसे भेजने के उद्देश्य समेत सभी विवरण दर्ज करना जरूरी है।
केंद्रीय बैंक ने बैंकों से एनईएफटी और आरटीजीएस के जरिये एसबीआई को विदेशी दान भेजते समय संबंधित विवरण प्राप्त करने के लिए आवश्यक परिवर्तन करने को कहा है।
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