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पाकिस्तान में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम के तहत प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 9 अगस्त को पाकिस्तान की संसद- नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की है।
संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति को 48 घंटों के भीतर इस पर हस्ताक्षर करना होगा।
यदि, किसी कारण से, राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तो भी संसद स्वतः भंग हो जाएगी।
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