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असम राज्य सरकार ने एक लीटर से कम की सिंगल यूज प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर बैन लगाने की घोषणा की है।
सरकार ने 2 अक्टूबर से 1 लीटर से कम मात्रा वाली पॉलीथीन टेरेफ्थेलेट (पीईटी) से बनी पीने के पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इस साल 2 अक्टूबर से राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है।
1000 मिलीलीटर से कम क्षमता वाली प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के दायरे में आता है।
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