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गुजरात राज्य सरकार ने पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिये आरक्षण को मौजूदा 10% से बढ़ाकर 27% कर दिया है।
विस्तारित 27% OBC आरक्षण स्थानीय निकायों के सभी स्तरों (नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और ज़िला पंचायत) पर लागू होगा।
OBC आरक्षण पेसा अधिनियम 1996 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जहाँ अनुसूचित जनजाति (ST) की आबादी 50% से अधिक है, ऐसे क्षेत्रों में OBC उम्मीदवारों को 10% आरक्षण मिलेगा।
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