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मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य में मॉब लिंचिंग के पीड़ितों और उनके आश्रितों को राहत और पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 लागू करने का निर्णय लिया है।
इसमें मॉब लिंचिंग की वो सभी घटनाएं शामिल होंगी जो धर्म, जाति, भाषा या अन्य किसी वजह होती हैं।
मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है।
यदि मॉब लिंचिंग में पीड़ित की मौत हो जाती है तो उसे दस लाख मुआवजा मिलेगा, घायलों के लिए 4 से 6 लाख रुपए का प्रावधान होगा।
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