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उत्तर प्रदेश सरकार ने गिफ्ट डीड अपनो को संपत्ति ट्रांसफर या दान करने को स्थायी कर दिया है।
अब संपत्ति ट्रांसफर करने के लिए अधिकतम स्टांप शुल्क 5000 रुपये ही देना पड़ेगा।
जो पहले संपत्तियों की लागत का 5 फीसदी और राज्य के अन्य हिस्सो में 7 फीसदी था।
इसमें उपहार में दी गई संपत्ति या कृषि संपत्ति शामिल है।
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