95वां
105वां
106वां
108वां
नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में जाना जायेगा।
महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा गया था।
इस बिल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है।
इस कानून के मुताबिक महिलाओं लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 15 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
Post your Comments