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असम राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म किया है।
मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत काम कर रहे 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार भी हटा दिए गए हैं।
मुस्लिम विवाह और तलाक के मुद्दे रजिस्टर करने का अधिकार जिला आयुक्त और रजिस्ट्रार को होगा।
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