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असम राज्य सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों से निपटने के लिए विधेयक पेश किया है।
जिसके तहत दोषी पाए गए व्यक्ति को 10 साल तक की जेल और ₹10 करोड़ का जुर्माना हो सकता है।
इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में भर्ती परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करना है।
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