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राजस्थान राज्य में सरकारी नौकरियां हेतु दो बच्चों के नियम को SC की मंजूरी मिल गई है।
इस प्रावधान का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है।
कोई भी उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जिसके 1 जून 2002 को या उसके बाद दो से अधिक बच्चे हों।
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