बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ बड़ौदा
एचडीएफसी बैंक
एक्सिक बैंक
आयकर विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया पर 564.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
बैंक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एसेसमेंट ईयर 2018-19 से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 270A के आदेश मिला है।
आदेश के अनुसार विभिन्न नियमों की उल्लंघन की वजह से बैंक पर 564.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है।
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