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जम्मू कश्मीर में सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए गए है।
प्रभावी, डीलिंग ऑफिसर या समकक्ष रैंक से ऊपर के सभी अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर करने और ई-ऑफिस नोट्स और प्रस्तावों को संसाधित करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) या आधार-आधारित ई-हस्ताक्षर का उपयोग करना अनिवार्य है।
इस निर्देश का उद्देश्य डिजिटल कामकाजी माहौल को बढ़ावा देना, भौतिक दस्तावेजों पर निर्भरता कम करना, साइबरस्पेस में सुरक्षा उपायों को बढ़ाना और सरकारी फाइलों तक अनधिकृत पहुंच को रोकना है।
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