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तमिलनाडु के शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए दिशानिर्देश (GECP) जारी किए है।
स्कूल और प्राथमिक शिक्षा के निदेशकों द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए गए जीईसीपी का उद्देश्य शारीरिक और शारीरिक दंड को रोकना है।
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