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राजस्थान राज्य के हाईकोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है।
हाईकोर्ट ने कहा कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत गांव में बाल विवाह पर रोक लगाना गांव के सरपंच का कर्तव्य है।
राजस्थान में अक्षय तृतीया से पहले हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि राज्य में कोई बाल विवाह नहीं हो, क्योंकी अक्षय तृतीया के दिन राजस्थान में सबसे अधिक बाल विवाह होते है।
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