राष्ट्रपति की शेष अवधि के लिए निभाता है
अधिक से अधिक एक वर्ष के लिए निभाता है
अधिक से अधिक 6 मास तक निभाता है
अधिक से अधिक 4 मास तक निभाता है
राष्ट्रपति को मृत्यु या पद त्याग या पद से हटाए जाने की स्थिति में उपराष्ट्रपति उस तिथि से लेकर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक राष्ट्रपति के पद पर रहकर कार्य करेगा। (अनुच्छेद-65) अनुच्छेद 62 के आधार पर राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के छः माह के अंदर नया राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए।
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