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बिहार राज्य के हाइकोर्ट ने सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग,अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है।
नवंबर 2023 में बिहार सरकार ने वंचित जातियों के लिये कोटा 50% से बढ़ाकर 65% करने हेतु राजपत्र अधिसूचना जारी की।
पटना उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि 65% कोटा इंदिरा साहनी मामले (1992) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% की सीमा का उल्लंघन है।
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