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केरल राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है।
केरल विधानसभा ने 24 जून को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें राज्य का नाम 'केरल' से बदलकर 'केरलम' करने के लिए संविधान संशोधन का प्रस्ताव किया गया। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में पहली अनुसूची में इस बदलाव को प्रभावी बनाने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 को लागू करने का आह्वान किया गया।
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