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केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है।
इस योजना के तहत सेना में शामिल 'अग्निवीर' का कार्यकाल चार साल का है, जिसके बाद इनमें से 25 फ़ीसदी आगे सेना में काम करते रहेंगे जबकि 75 फ़ीसदी को सेना से रिटायर होना होगा।
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