संविधान स्पष्ट प्रतिबन्ध लगाता है
संविधान पूर्णतया मूक है
संविधान केवल एक बार पुनः निर्वाचन की आज्ञा देता है
संविधान अधिक से अधिक दो बार पुनः निर्वाचित होने का अधिकार प्रदान करता है
इस पर संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। उप राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर चुनाव कराने के लिए समय सीमा का उल्लेख संविधान में नहीं है।
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