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महाराष्ट्र राज्य सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है।
सरकार स्कूल से 500 मीटर के दायरे में जिन पेय पदार्थों में ज्यादा कैफीन है, उनकी बिक्री पर रोक लगाएगी।
कार्बोनेटेड और गैर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में 145 मिलीलीटर से 300 मिलीलीटर के बीच कैफीन की अनुमति है।
7 से 12 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को 70 मिलीग्राम से अधिक कैफीन रोजाना नहीं लेना चाहिए, इससे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
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