संसद अथवा राज्य विधान सभा का सदस्य राष्ट्रपति के रुप में निर्वाचित हो सकता है परन्तु -

  • 1

    चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ता है

  • 2

    निर्वाचित होते ही उसे अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ती है

  • 3

    उसे निर्वाचित होने के 6 माह के भीतर ही अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ती है

  • 4

    संसद का सदस्य तो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है परन्तु राज्य की विधान सभा का सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकता

Answer:- 2
Explanation:-

सांसद या विधायक रहते हुए भी कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन निर्वाचित होते ही उसे अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ती है। (अनुच्छेद 59)

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