अब ईडी, सीबीआई और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों को झारखंड सरकार के किसी अधिकारी, मंत्री या विधायक के खिलाफ जांच करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। बैठक के बाद मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना डांडेल ने मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी दी।
झारखंड सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के विरुद्ध कानूनी कवच के रूप में झारखंड कार्यपालिका नियमावली, 2000 में संशोधन किया है। इसके दायरे मे सभी केंद्रीय एजेंसियां आएंगी। बुधवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में नियमावली में संशोधन को स्वीकृति दे दी गई।
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