हाल ही में बिहार सरकार ने कहा की अपंजीकृत मंदिर, मठ और धार्मिक ट्रस्टों का पंजीकरण हो तथा उनकी अचल संपत्ति का ब्योरा बिहार राज्य धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड (BSBRT) को प्रस्तुत किया जाए।
बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के अनुसार, सभी सार्वजनिक मंदिरों, मठों, ट्रस्टों और धर्मशालाओं को BSBRT के साथ पंजीकृत होना चाहिये।
राज्य सरकार पंजीकृत मंदिरों, मठों या ट्रस्टों की अवैध संपत्ति के लेन-देन में शामिल लोगों के साथ-साथ BSBRT में पंजीकरण न कराने वाली अपंजीकृत संस्थाओं के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करेगी।
BSBRT को 35 जिलों से मिले ताजा डेटा के अनुसार, राज्य में करीब 2,512 अपंजीकृत मंदिर या मठ हैं और उनके पास 4321.64 एकड़ भूमि है। वहीं, राज्य में पंजीकृत मंदिरों की कुल संख्या करीब 2,499 है और उनके पास 18,456 एकड़ से अधिक भूमि है।
आंकड़ों के अनुसार, सबसे ज्यादा अपंजीकृत मंदिर/मठ वैशाली (438), कैमूर (307), पश्चिमी चंपारण (273), भागलपुर (191), बेगूसराय (185), सारण (154), गया (152) जैसे जिलों में हैं।
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