हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने कमज़ोर महिलाओं और विकलांग बच्चों के अभिभावकों की सहायता के लिए "मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना" को मंज़ूरी दे दी है।
इस योजना का उद्देश्य इन बच्चों की शिक्षा और कल्याण में सहायता करना है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इस योजना के लिए 53.21 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
पात्र लाभार्थियों में विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग बच्चों के माता-पिता शामिल हैं, जिनकी आय प्रति वर्ष 1 लाख रुपये से कम है।
18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पात्र अभिभावकों को शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य व्यय के लिए प्रति माह 1,000 रुपये मिलेंगे। उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
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