जब प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद में मतभेद हो
जब लोक सभा में किसी भी दल का बहुमत न हो तथा उसे प्रधानमंत्री को चुनना है
जब शासक दल लोक सभा में अपना बहुमत खो देता है
जब वह मंत्रिमंडल द्वारा किए गए परामर्श को पुनर्विचार हेतु भेजने का निर्णय नहीं करता है
जब किसी भी दल को बहुमत लोकसभा में प्राप्त नहीं होता है तब राष्ट्रपति स्वविवेक के द्वारा उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसे लोकसभा में बहुमत सिध्द करने की संभावना होती है। राष्ट्रपति स्वविवेक के द्वारा मंत्रिमंडल के द्वारा भेजे गए विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है।
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